लॉकर जिस इमारत में होगा, उसके गिरने या उसमें आग लगने, सेंधमारी, चोरी-डकैती होने या बैंक एंप्लॉयी के फ्रॉड करने पर मुआवजा मिलेगा,प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप या बाढ़ या तूफान आने या आसमानी बिजली गिरने से नुकसान होने पर बैंकों को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा

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