क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगने से पहले निवेशकों को उनसे निवेश निकालने के लिए तीन से छह महीने तक का समय दिया जा सकता है,डिजिटल करेंसी बिल में क्रिप्टोकरेंसी रखने, बेचने, माइनिंग करने, ट्रांसफर करने और उसके लेनदेन को दंडनीय अपराध बनाने का प्रस्ताव

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