सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने 500 करोड़ से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को राहत दी है। सीबीआईसी ने अभी तक जीएसटी ई-इनवॉयस प्रणाली को नहीं अपनाने वाले कारोबारियों को 30 दिन का ग्रेस पीरियड या मोहलत दी है। नई जीएसटी ई-इनवॉयस प्रणाली 1 अक्टूबर यानी आज से लागू हो गई है।

कारोबारियों के लिए यह अंतिम मौका

सीबीआईसी की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जीएसटी ई-इनवॉयस प्रणाली को लेकर पहला नोटिफिकेशन 9 महीने पहले जारी किया गया था। लेकिन अभी भी कई कारोबारी इस प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ई-इनवॉयस प्रणाली के प्रारंभिक चरण को अपनाने का यह अंतिम मौका है।

30 दिन में लेना होगा इनवॉयस रेफरेंस नंबर

नोटिफिकेशन के मुताबिक, 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को अक्टूबर 2020 में जारी की जाने वाली इनवॉयस के लिए इनवॉयस रेफरेंस नंबर (आईआरएन) लेना होगा। यह आईआरएन नंबर इनवॉयस जारी करने के 30 दिन के भीतर इनवॉयस रेफरेंस पोर्टल (आईआरपी) से लेना होगा। यदि कारोबारी इनवॉयस के लिए तय समय में आईआरएन लेते हैं तो इसे रूल 48(4) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। साथ ही कारोबारियों को सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 122 के तहत कार्यवाही से छूट मिलेगी।

उदाहरण से समझिए- कैसे मिलेगी छूट?

सीबीआईसी की इस छूट को नोटिफिकेशन में समझाया गया है। उदाहरण के लिए- एक रजिस्टर्ड कारोबारी आईआरएन नंबर के बिना 3 अक्टूबर को इनवॉयस जारी करता है। यदि कारोबारी 2 नवंबर से पहले इसकी जानकारी आईआरपी को देकर आईआरएन नंबर ले लेता है तो उसके खिलाफ सीजीएसटी रूल्स के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

1 नवंबर के बाद नहीं मिलेगी छूट

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 नवंबर के बाद ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी जो कारोबारी अभी ई-इनवॉयस प्रणाली अपनाने में असमर्थ हैं, उन्हें 1 नवंबर से यह प्रणाली हर हाल में अपनानी होगी। यदि कोई कारोबारी ऐसा नहीं करता है तो इसके सीजीएसटी रूल्स 2017 के रूल 48(4) का उल्लंघन माना जाएगा।

500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए ई-इनवॉयस जरूरी

दिसंबर 2019 में सरकार ने कहा था कि किसी भी वित्त वर्ष में 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले जीएसटी करदाताओं को ई-इनवॉयस प्रणाली अपनानी होगी। बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) सप्लाई के लिए ई-इनवॉयस को 1 अप्रैल 2020 से अनिवार्य किया गया था। मार्च 2020 में ई-इनवॉयस प्रणाली को लागू करने की तिथि को बढ़ाते हुए 1 अक्टूबर 2020 कर दिया था। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन से पैदा हुई कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने जुलाई में 100 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया था।



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कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन से पैदा हुई कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने जुलाई में 100 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया था।


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